चाय–नाश्ते के चक्कर में हत्या, कोर्ट ने दी उम्रकैद

इंदौर की नवम् अपर सत्र न्यायालय ने बाणगंगा थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में आरोपी सुरेश उर्फ बिल्लू कैथवास (38) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, 5 मार्च 2024 को चाय-नाश्ते की दुकान पर नाश्ते के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी सुरेश उर्फ बिल्लू ने अपने पास रखे चाकू से सुनील चौबे पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुनील को एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले में बाणगंगा पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच की थी। जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल चाकू भी जब्त किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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