इंदौर। सयाजी होटल के फूड सेफ्टी लाइसेंस को निलंबित करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने होटल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 21 अगस्त को जारी निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिकारियों को होटल की किचन तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, 20 अगस्त को फूड सेफ्टी अधिकारियों ने सयाजी होटल में रात करीब 8:30 बजे से निरीक्षण शुरू किया था, जो अगले दिन तक चला। टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और कई खाद्य सामग्री जब्त कर जांच के लिए भेजी। इसके बाद 21 अगस्त को होटल का फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित कर किचन सील कर दी गई थी।
अधिकारियों की रिपोर्ट में कुल 24 कमियां सामने आने की बात कोर्ट के आदेश में दर्ज है। इनमें बिना मैन्युफैक्चरिंग/एक्सपायरी डेट या बैच नंबर वाले पैकेज्ड फूड, एक्सपायरी उबले आलू, फंगस लगी मूंगफली, वुडवर्म वाले चने और किचन में कॉकरोच, चूहे तथा उनके बीट मिलने जैसी गंभीर बातें शामिल थीं।
होटल की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि सीधे लाइसेंस निलंबित करने के बजाय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पहले इंप्रूवमेंट नोटिस देकर कमियां सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि तत्काल लाइसेंस निलंबित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पर्याप्त कारण आदेश में दर्ज नहीं किए गए हैं।
हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। तब तक 21 अगस्त के निलंबन आदेश पर रोक रहेगी और अधिकारियों को होटल की किचन खोलनी होगी।

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