शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल अब 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ‘विधवा एवं अनाथ सेस’ लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सेस 12 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है।
सरकार ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-A के तहत लिया है। अप्रैल 2026 में किए गए संशोधन के जरिए इस धारा को जोड़ा गया था। इसके तहत पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की राज्य में पहली बिक्री पर प्रति लीटर अधिकतम 5 रुपये तक ‘ऑर्फन एंड विडो सेस’ लगाया जा सकता है।
फिलहाल सरकार ने इसकी दर 60 पैसे प्रति लीटर तय की है। यानी हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में हर लीटर पर 60 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। सेस से मिलने वाली राशि को अनाथ एवं विधवा कल्याण कोष में जमा किया जाएगा और इसका इस्तेमाल अनाथ बच्चों तथा विधवाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा।
इस फैसले के बाद हिमाचल में ईंधन की कीमतों पर नया अतिरिक्त बोझ जुड़ गया है। सरकार का कहना है कि इस सेस से जुटाई गई राशि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

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