प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल और मॉल?

 


मध्यप्रदेश में कारोबार को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके बाद दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सातों दिन 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे।

नई व्यवस्था में कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट के आधार पर लगानी होगी। किसी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति और निर्धारित भुगतान जरूरी होगा।

प्रतिष्ठानों के लिए एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। वहीं, सुरक्षा, साफ-सफाई, फायर सेफ्टी और आपातकालीन व्यवस्था की जिम्मेदारी संचालक की होगी। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल से जुड़े विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।

नियमों का उल्लंघन होने पर श्रम विभाग जांच और कार्रवाई कर सकेगा। सरकार का उद्देश्य कारोबार को आसान बनाने के साथ कर्मचारियों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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