Indore, MP: अब 48 घंटे में मिल जाएंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

 

इंदौर। इंदौर नगर निगम ने अपने नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करानें के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब मात्र 48 घंटे में प्रमाण पत्र मिल जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार नगर निगम इंदौर द्वारा नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नवीन कार्य व्यवस्था के अंतर्गत निगम मुख्यालय स्तर से जारी किए जाने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब नगर निगम के संबंधित झोन क्रमांक 1 से 22 के माध्यम से जारी किए जाएंगे। जारी निर्देश के अंतर्गत झोन क्षेत्र में स्थित निजी अस्पतालों तथा मुक्तिधाम/कब्रिस्तान से जन्म एवं मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही CRS पोर्टल पर प्रविष्टि एवं अनुमोदन की कार्यवाही यथासंभव उसी दिन सुनिश्चित की जाएगी। अनुमोदन उपरांत संबंधित परिजन के मोबाइल नंबर पर जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र की PDF उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके साथ ही झोन क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों को जन्म-मृत्यु संबंधी डाटा प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु सूचित एवं निर्देशित किया जाएगा। झोन में जन्म-मृत्यु संबंधी कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिदिन निजी अस्पतालों से डाटा प्राप्त कर संबंधित लिपिक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसे कार्यालय की आवक में दर्ज कर आवेदक को आवक क्रमांक एवं दिनांक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा इंदौर 311 एप के माध्यम से आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रमाण पत्र की PDF आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर यथासंभव 24 घंटे के भीतर आवश्यक सुधार की कार्यवाही पूर्ण करने तथा संशोधित प्रमाण पत्र की PDF आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

झोन क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम एवं कब्रिस्तान पर कार्यरत श्मशान सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक दिन मृत्यु-सूचना फार्म परिजन के मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण जानकारी के साथ संबंधित झोन कार्यालय में जमा करें। प्राप्त जानकारी की CRS पोर्टल पर प्रविष्टि कर आवश्यक अनुमोदन की कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित परिजन को मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

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