इंदौर: बातचीत बंद करने की रंजिश में एक युवती से मारपीट करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर इन्दौर के राऊ पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है।
क्या है पूरा मामला?
राऊ स्थित एक डिस्पोजल कंपनी में काम करने वाली और द्वारकापुरी क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपी शुभम चौहान को पिछले करीब 4 वर्षों से जानती है।
पीड़िता के अनुसार, उसने 30 जून 2026 से आरोपी शुभम से बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर शुभम ने 24 जुलाई 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे राऊ में नखराली ढाणी के सामने स्थित डिस्पोजल कंपनी के पास युवती को रोक लिया।
गाली-गलौज और मारपीट का आरोप
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने युवती से बातचीत न करने की वजह पूछते हुए उसके साथ मां-बहन की नग्न गालियां देनी शुरू कर दीं। जब युवती ने गाली देने से मना किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए पेट पर लात मार दी, बाल पकड़कर घुमाया और जबरन गाड़ी पर बैठाने की कोशिश की। आरोपी ने जाते-जाते युवती को धमकी भी दी कि "अगर तू बातचीत नहीं करेगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा।"

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