अवैध शराब कारोबारियों पर होगी जिला बदर और NSA की कार्रवाई, संभागायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

इंदौर संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने अवैध शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ जिला बदर और NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। संभाग में चालू वित्तीय वर्ष में धारा 34(1) के तहत 27,147 और धारा 34(2) के तहत 5,043 मामले दर्ज किए गए हैं।

इंदौर। मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब का निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री करने वालों के खिलाफ जिला बदर और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जाए।

मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में संभागायुक्त ने अधिकारियों को अवैध शराब के नेटवर्क पर निगरानी रखने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदौर में निर्धारित समय के बाद भी खुली रहने वाली शराब दुकानों पर आबकारी विभाग को कार्रवाई करने को कहा।

संभागायुक्त ने अवैध शराब भंडारण के मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर जोर दिया। वहीं, गांजे की खेती पकड़े जाने वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में आबकारी विभाग ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में संभाग में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 5,043 और धारा 34(1) के तहत 27,147 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों को ढाबों, हाईवे और संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

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