पान मसाला खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार का नया फैसला

 


नई दिल्ली। पान मसाला खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब पान मसाला को प्लास्टिक या प्लास्टिक-लेमिनेटेड पाउच में पैक कर बेचने की अनुमति नहीं होगी। नए नियम 7 अगस्त 2026 को अधिसूचित किए गए और राजपत्र में प्रकाशन के साथ प्रभावी हो गए हैं।

नए नियमों के तहत पान मसाला की पैकेजिंग में पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, PVC समेत अन्य सिंथेटिक पॉलिमर और को-पॉलिमर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। एल्युमीनियम फॉयल और मेटलाइज्ड लेयर वाली पैकेजिंग भी प्रतिबंधित होगी। यानी सिर्फ बाहर से कागज की पैकिंग करके उसके अंदर प्लास्टिक की परत लगाना भी नियमों के अनुरूप नहीं होगा।

FSSAI ने पान मसाला की पैकिंग के लिए पेपर, पेपर बोर्ड, सेलुलोज या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से बनी सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसके अलावा टिन और ग्लास कंटेनर में भी पान मसाला बेचा जा सकेगा।

क्या पान मसाला पर बैन लगा है?

नहीं। नए नियम पान मसाला की बिक्री पर नहीं, बल्कि उसकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर लागू हुए हैं। इसका सबसे बड़ा असर बाजार में मिलने वाली छोटी प्लास्टिक पाउच पैकिंग पर पड़ने की संभावना है।

FSSAI ने इन नियमों का ड्राफ्ट अप्रैल 2026 में जारी कर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे। सुझावों पर विचार करने के बाद अब अंतिम नियम अधिसूचित किए गए हैं।

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