मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने DAVV प्रशासन को 75 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया गया।
इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) में छात्रसंघ चुनाव का इंतजार अब खत्म हो सकता है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 75 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। 5 नवंबर को आए इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय में चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने अवमानना याचिका क्रमांक 7815/2026, अरुणेश मिश्रा विरुद्ध अनुपम राजन एवं अन्य में दिया है। याचिकाकर्ता अरुणेश मिश्रा NSUI कार्यकर्ता हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने पैरवी की।
दरअसल, प्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। इससे पहले 3 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट की जबलपुर प्रधानपीठ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। उस दौरान सरकार की ओर से पेश अकादमिक कैलेंडर में सितंबर 2026 में चुनाव कराने का उल्लेख किया गया था।
इसके बावजूद DAVV में चुनाव नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। अब हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 75 दिनों की समय-सीमा दी है। ऐसे में विद्यार्थियों को जल्द अपना छात्र प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सकता है।

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