मॉडिफाइड साइलेंसर की तेज आवाज पड़ी भारी, ₹4,500 का चालान; वाहन भी जप्त

इंदौर। गुरुद्वारा चौराहा पर यातायात पुलिस ने तेज और कर्कश आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहन पर कार्रवाई की। जांच में बिना वैध लाइसेंस, अमानक नंबर प्लेट समेत अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन मिला। पुलिस ने ₹4,500 का चालान बनाया। 

इंदौर। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात प्रबंधन पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुद्वारा चौराहा पर पुलिस ने तेज और कर्कश आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहन को रोककर कार्रवाई की।

यातायात निरीक्षक राजू गुरुद्वारा चौराहा पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी दौरान एक दोपहिया वाहन से तेज आवाज सुनाई दी। पुलिस टीम ने वाहन को रोककर जांच की तो उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा मिला। जांच में चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और वाहन पर अमानक नंबर प्लेट सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की बात भी सामने आई।

पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए कुल ₹4,500 का चालान बनाया। चालान की राशि जमा नहीं करने पर यातायात पुलिस ने वाहन को जप्त कर लिया।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल न करें और निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगाएं। पुलिस ने कहा कि तेज और कर्कश आवाज वाले साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ सड़क पर अन्य वाहन चालकों और आम लोगों को भी परेशानी हो सकती है। साथ ही वाहन चालकों से वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

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