इंदौर। इंदौर में पानी का स्तर लगातार गिरने और आने वाले समय में पानी की कमी की आशंका को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे इंदौर जिले में निजी बोरिंग कराने पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।
प्रशासन के मुताबिक, इस साल कम बारिश होने और जमीन से ज्यादा पानी निकालने के कारण कुओं और बोरिंग का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।
बोरिंग कराने पर होगी कार्रवाई
बिना अनुमति प्रतिबंध के दौरान बोरिंग कराने या इसकी कोशिश करने पर मशीनें जब्त की जा सकती हैं। नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना, दो साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
सरकारी कामों पर रोक नहीं
सरकारी योजनाओं के तहत होने वाली बोरिंग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर प्रशासन सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए निजी जल स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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