हाईकोर्ट की बड़ी राहत, MBBS अभ्यर्थियों को मॉप-अप राउंड में NRI सीट चुनने की अनुमति

 हाईकोर्ट ने MBBS अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देते हुए मॉप-अप राउंड में NRI श्रेणी चुनने की अनुमति दी है।

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने MBBS काउंसलिंग से जुड़े दो मामलों में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें मॉप-अप राउंड में NRI श्रेणी का विकल्प चुनने की अनुमति दी है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में आवश्यक बदलाव कर NRI कैटेगरी का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि यह राहत अंतरिम है और प्रवेश होने पर भी वह याचिकाओं के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।

दोनों मामलों में कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2025 के उन नोटिसों का भी उल्लेख किया, जिनमें MBBS काउंसलिंग के दौरान भारतीय से NRI श्रेणी में बदलाव की अनुमति दी गई थी।

वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें इसका लाभ लेने में परेशानी हो रही है। WP 41836/2026 की सुनवाई 28 अक्टूबर को WP 40397/2026 के साथ होगी।

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