पत्नी और साली को मारने वाले एएसआई को दोहरा आजीवन कारावास



भोपाल। माननीय न्‍यायालय श्रीमती सुचिता श्रीवास्‍तव विशेष न्‍यायाधीश (ओ.ए.डब्‍लू) महोदय के द्वारा पत्‍नी और साली की निर्मम हत्‍या के दोहरे हत्‍याकाड वाले आरोपी सहाउपनिरीक्षक योगेश मरावी को धारा 103(1) बीएनएस (दो काउंटस) मे दोहरा आजीवन कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्‍ड एवं धारा 25 आर्म्‍स एक्‍ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्‍ड, से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई है। 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण :-


 विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03 दिसंबर 24 को फरियादिया आर्या मंडावी ने थाना ऐशबाग मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 03/12/24 को मेरी मौसी मेघा उईके के घर झाडू पोछे का काम करने वाली बाई सेवंती ने मुझे सुबह लगभग 10:30 से 11:00 बजे के बीच फोन लगाकर बताया कि वो आज सुबह 10.30 बजे मेघा मैडम के घर पर काम करने आई थी, तो मैने दरवाजा खटखटाया तो मेघा मैडम की बड़ी बहन ने दरवाजा खोला तभी तुम्हारे मौसा जी योगेश मुझे धक्का देकर छुरी लेकर घर के अंदर घुस गये, मुझे घर में नहीं आने दिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद करके कमरे के अंदर चले गये। मैं घर के बाहर खड़ी थी घर के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दे रही थी मैने सामने रहने वाले का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद आपके मौसा जी घर के अंदर से निकले और दरवाजे के गेट पर ताले में चाबी डालकर चले गये है, आप जल्दी आ जाओ, तो मैं अपने मौसा दिलीप एवं मौसी सरला के साथ अपनी मौसी मेघा के घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। तब मैं दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा कि मेरी दोनों मौसी कमरे के फर्श पर चित्त अवस्था में पड़ी हुई है। मेघा मौसी के पेट में चाकू के मारपीट के गहरे निशान एवं विनीता मौसी के पेट में तथा कमर के उपर चाकू से मारपीट के गहरे निशान दिखाई देकर खून निकल रहा था तथा फर्श में भी काफी खून निकला पड़ा था। मेरी दोनों मौसी मेघा एवं विनीता को मेरे मौसा योगेश मरावी के द्वारा चाकू से मारकर गहरी चोट पहुंचाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उक्त सूचना पर अपराध क्रमांक 518/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पृथक पृथक मर्ग क्रमांक 62/24 एवं 63/24 कायम किये जाकर मर्ग जांच संबंधी आवश्‍यक कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी योगेश कुमार मरावी पिता भरतलाल मरावी, निवासी - तहसील मवई, जिला -मंडला को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के कब्जे से एक सुसाइड नोट बरामद कर जप्त किया जिसमें आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्पष्ट तौर पर लेख किया गया है जिसके संबंध मे विशेषज्ञ साक्ष्‍य विचारण के समय माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत की गई। घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त किया गया जो प्रतिबंधित आकार प्रकार का होने से प्रकरण में धारा 25 आर्म्‍स एक्ट का इजाफा किया गया। साक्षीगण के कथनों का लेख किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अवलोकन कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को डीवीआर सहित जप्त किया गया। सम्पूर्ण विवेचना - मर्ग इंटीमेशन, शव पंचायतनामा कार्यवाही, एफआईआर, नक्शा मौका, जप्ती पत्रक, होटल का एंट्री रजिस्टर मय आरोपी योगेष मरावी की पुलिस आईडी कार्ड की छायाप्रति की जप्ती, मेमोरण्डम, गिरफ्तारी पत्रक, पीएम रिपोर्ट, लिखावट पहचान पंचनामा । ड्राफ्ट की पावती, हस्तलिपि ड्राफ्ट, कथन साक्षीगण, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का पंचनामा आदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से आरोपी योगेश कुमार मरावी पिता श्री भरतलाल मरावी उम्र 44 साल निवासी ग्राम गौरी पोस्ट आमगांव बालाघाट हागनपता थाना परिसर स्टॉफ क्वार्टर मड़ई तहसील बिछिया जिला मंडला के विरूद्ध अपराध धारा 103 (1) बीएनएस इजाफा धारा 25 आर्म्‍स एक्ट किया गया। सम्‍पूर्ण विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य, लिखित तर्क, दस्‍तावेजी साक्ष्‍य, फोरनसिंक साक्ष्‍य, इलेक्‍ट्रोनिक साक्ष्‍य एवं न्‍यायदृष्‍टांत से सहमत होते हुये आरोपी योगेश कुमार मरावी को उक्‍त धाराओं मे दोषसिद्ध पाते हुये बीएनएस के अंर्तगत दोहरे आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्‍ड एवं 25 आर्म्‍स एक्‍ट मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड का निर्णय पारित किया गया।

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