विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्कूली बच्चों के स्टॉप डैम के पिलरों पर चलकर स्कूल जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव और विदिशा कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा को कोर्ट मित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया गया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि स्टॉप डैम के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, चौकीदार तैनात किया गया है और संबंधित गांव के स्कूल को अस्थायी रूप से हाई स्कूल में अपग्रेड कर दो अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन व्यवस्थाओं पर संतोष नहीं जताया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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