भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पुलिसकर्मियों के वर्दी में रील, फोटो या वीडियो पोस्ट करने पर रोक लगाई गई है।
भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 24 बिंदुओं वाली इस गाइडलाइन में वर्दी में रील, फोटो और वीडियो बनाने तथा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
गाइडलाइन के मुताबिक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या वर्दी में ऐसे वीडियो या रील पोस्ट नहीं कर सकेंगे, जिनसे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हो। संवेदनशील ऑपरेशन, हथियारों की ट्रेनिंग, फायरिंग, रेड और गोपनीय जानकारी से जुड़े वीडियो या तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा पुलिस से जुड़ी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी ChatGPT और Gemini जैसे AI प्लेटफॉर्म पर साझा करने से भी मना किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए निजी प्रचार या कमाई से जुड़े मामलों में भी विभागीय नियमों का पालन करना होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को नई गाइडलाइन की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

0 Comments