नई दिल्ली। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) में नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि 31 मई 2026 तक देशभर में 2,359 अस्पतालों को योजना के पैनल से बाहर किया जा चुका है। वहीं, 1,200 से अधिक अस्पतालों को निलंबित किया गया है।
सरकार के मुताबिक, आयुष्मान योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों में 29 एफआईआर दर्ज की गई हैं और संबंधित अस्पतालों पर कुल 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई का उद्देश्य योजना में अनियमितताओं और गलत तरीके से किए जा रहे क्लेम पर रोक लगाना है।
केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि योजना के तहत संदिग्ध क्लेम की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे संदिग्ध दावों की पहचान कर गलत भुगतान को रोकने में मदद मिल रही है।
वित्त वर्ष 2025-26 में पात्र लाभार्थियों के लिए 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए और अस्पताल में भर्ती के 2.74 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई। इसी अवधि में 5,074 अस्पतालों को योजना के पैनल में शामिल भी किया गया।
सरकार का कहना है कि आयुष्मान योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जांच की प्रक्रिया लगातार मजबूत की जा रही है।

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