रेल परिसर में गंदगी तो दोगुना फटका

फाइल फोटो

भोपाल। रेलवे परिसर में अब गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों पर दोगुना जुर्माना लगेगा। 14 साल से यह राशि मंत्र ₹500 थी जिसे बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा।

रेलवे परिसर और ट्रेनों में गंदगी फैलाना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया है। करीब 14 साल बाद नियमों में यह बदलाव किया गया है।

नए नियम के तहत कचरा फेंकने, थूकने और रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना भरने से इनकार करता है तो उसे न्यायालय में पेश किया जा सकता है, जहां ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह संशोधित नियम पूरे भारतीय रेलवे पर लागू है।

Post a Comment

0 Comments